बिहार में दशहरा से पहले शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। शिक्षा विभाग ने नई स्थानांतरण-पदस्थापन नीति जारी की है। यह नीति स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होगी। इस नीति के तहत, शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सभी आवेदन ई-शिक्षा कोष के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। पहले जमा किए गए सभी दस्तावेज भी ऑनलाइन जमा करने होंगे।

नई नीति के अनुसार, गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, किडनी या हृदय रोग से पीड़ित शिक्षकों को उनके गृहनगर या उनके जीवनसाथी के गृहनगर में स्थानांतरित किया जा सकता है। यह नियम उन शिक्षकों पर भी लागू होता है जिनके परिवार के सदस्य इन बीमारियों से पीड़ित हैं।

शिक्षा विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान बनाए हैं कि सभी स्कूलों में विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों का उचित वितरण हो। विद्यालयों में वेतनमान में नियुक्त शिक्षक, स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक और BPSC से नियुक्त शिक्षक हैं। इन श्रेणियों के शिक्षकों का अनुपात विद्यालय स्तर पर या जिला स्तर पर क्रमशः 10%, 30%, 30% और 30% होना चाहिए।

स्थानांतरण और पदस्थापन शिक्षकों के कार्य प्रदर्शन के आधार पर किए जाएंगे। किसी भी स्कूल में महिला शिक्षकों की संख्या 70% से अधिक नहीं हो सकती। प्रत्येक शहरी निकाय को स्थानांतरण के उद्देश्य से एक इकाई माना जाएगा।

शिक्षकों को प्रत्येक पांच वर्ष में स्थानांतरण के लिए आवेदन करना होगा। दिव्यांग और गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों को विशेष मामलों में पांच वर्ष से पहले भी स्थानांतरित किया जा सकता है। शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए 10 विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा। उन्हें उनके निकटतम अनुमंडल या जिले में ट्रांसफर किया जा सकता है। स्थानांतरण और पदस्थापन की पूरी प्रक्रिया एक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी।

खाली पदों की गणना शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र-शिक्षक अनुपात और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के आधार पर की जाएगी। पहले चरण में स्थानीय निकायों के शिक्षकों को छोड़कर, अन्य सभी शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापन राज्य स्तर पर किया जाएगा। नियमित शिक्षक, BPSC शिक्षक और TRI-1 और TRI-2 शिक्षक अगर स्थानांतरण हेतु विकल्प नहीं चुनते हैं, तो उन्हें उनके वर्तमान स्कूलों में ही रहना होगा। पहले चरण में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों और BPSC शिक्षकों को राज्य स्तरीय वरिष्ठता के आधार पर स्थानांतरित किया जाएगा।

भविष्य में जिला स्तर पर होने वाले स्थानान्तरण के लिए जिला स्थापना समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे। इसके अलावा, उप विकास आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से एक पदाधिकारी, महिला वरीय उप समाहर्ता, और एक अल्पसंख्यक पदाधिकारी इस समिति के सदस्य होंगे।

इसी तरह प्रमंडल स्तर पर स्थानान्तरण के लिए अंतर जिला स्थानान्तरण समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति के अध्यक्ष प्रमंडलीय आयुक्त होंगे। राज्य स्तर पर स्थानान्तरण के लिए भी एक समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति के अध्यक्ष शिक्षा विभाग के सचिव होंगे। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के निदेशक इस समिति के सदस्य होंगे।