बिहार में TRE-1 और 2 शिक्षकों को उच्च शिक्षा के लिए छुट्टी मिलेगी या नहीं, इस पर शिक्षा विभाग ने स्थिति साफ कर दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) को निर्देश जारी किए हैं कि TRE-1 और 2 शिक्षकों को उच्च शिक्षा के लिए 'अध्ययन अवकाश' नहीं मिलेगा। हालांकि, पढ़ाई जारी रखने के लिए 'असाधारण अवकाश' दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए वेतन नहीं मिलेगा।

दरअसल, कई जिलों से TRE-1 और 2 शिक्षकों द्वारा 'अध्ययन अवकाश' के लिए आवेदन मिलने पर DEO परेशान थे और उन्होंने इस बारे में शिक्षा विभाग से मार्गदर्शन मांगा था। माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने DEO को भेजे पत्र में कहा है कि TRE-1 और 2 शिक्षकों को 'अध्ययन अवकाश' देने का प्रावधान नहीं है।

हालांकि, शिक्षा विभाग शिक्षकों की उच्च शिक्षा को जरूरी मानता है। इसलिए उन्हें बिहार सेवा संहिता के नियम 180 और 236 के तहत 'असाधारण अवकाश' दिया जा सकता है। लेकिन 'असाधारण अवकाश' में कोई वेतन नहीं मिलेगा।

DEO को 'असाधारण अवकाश' स्वीकृत करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि इससे विद्यालय की पढ़ाई प्रभावित न हो। अगर किसी शिक्षक को 'असाधारण अवकाश' देने से पढ़ाई प्रभावित होती है तो ऐसे मामलों में DEO के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

DEO को शिक्षकों से 'असाधारण अवकाश' के लिए लिखित आवेदन लेना होगा और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही छुट्टी मंजूर करनी होगी। निर्देशों का पालन न करने और अयोग्य मामलों में 'असाधारण अवकाश' देने पर DEO के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

शिक्षा विभाग का यह फैसला TRE-1 और 2 शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब उन्हें उच्च शिक्षा के लिए 'असाधारण अवकाश' ही लेना होगा। हालांकि, बिना वेतन के छुट्टी लेना कई शिक्षकों के लिए मुश्किल हो सकता है। देखना होगा कि इस फैसले का TRE-1 और 2 शिक्षकों पर क्या प्रभाव पड़ता है और कितने शिक्षक उच्च शिक्षा के लिए 'असाधारण अवकाश' लेते हैं।