Bihar Teacher News: बिहार में शिक्षकों के तबादले का मामला एक नया मोड़ ले चुका है। राज्य सरकार ने पहले ट्रांसफर पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब कुछ खास परिस्थितियों में शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ वही शिक्षक आवेदन कर पाएंगे जिन्हें किसी खास वजह से ट्रांसफर की सख्त जरूरत है।

शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि पहले जो आवेदन आए थे, उन्हें रद्द माना जाएगा। पूर्व जारी शिक्षकों की स्थानांतरण और पदस्थापन नीति को राज्य सरकार ने रद्द कर दिया है। ऐसे में पिछले दिनों ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर जिन शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आवेदन आए थे, उन पर विचार नहीं किया जाएगा। ये सभी आवेदन रद्द समझे जाएंगे।

विभाग को कई लोगों ने बताया है कि कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें बहुत परेशानी हो रही है और उन्हें ट्रांसफर की सख्त जरूरत है। विभाग ने आगे कहा कि विभिन्न स्रोतों से अनुरोध मिल रहे हैं कि कुछ शिक्षक विशेष समस्या से ग्रसित हैं और वे ट्रांसफर चाहते हैं। ऐसे शिक्षकों को राहत देते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है।

लेकिन कौन से शिक्षक आवेदन कर सकते हैं? अगर कोई शिक्षक अपने परिवार से बहुत दूर रह रहा है, घर में बीमार व्यक्ति है, या पति-पत्नी किसी दूसरे जिले में नौकरी करते हैं, तो वे ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं।

शिक्षा विभाग ने यह भी बताया है कि 1 दिसंबर से शुरू हो रही इस नई प्रक्रिया में सिर्फ उन्हीं आवेदनों पर विचार किया जाएगा जो पूरी तरह से नियमों के मुताबिक होंगे। यानी, बिहार में शिक्षकों के तबादले का रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। लेकिन सिर्फ वही शिक्षक आवेदन कर सकेंगे जिन्हें सचमुच ट्रांसफर की सख्त जरूरत है।