बिहार में बड़े प्राइवेट स्कूल में गरीब के बच्चे भी करेंगे पढ़ाई,जानें कैसे और कहां करना होगा अप्लाई
RTE Admission 2025: ज्ञानदीप पोर्टल पर आरटीई में एडमिशन के लिए आवेदन करना होगा। अभिभावक अब ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पोर्टल पर कई स्कूलों का विकल्प उपलब्ध। लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन।
पटना: RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए अब ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। ज्ञानदीप पोर्टल पर जाकर माता-पिता अपने बच्चों का दाखिला करा सकते हैं। इस प्रक्रिया से स्कूलों के चक्कर काटने से राहत मिलेगी। आवेदन के दौरान कई स्कूलों का विकल्प चुन सकते हैं, और लॉटरी के जरिए स्कूल आवंटित होगा। आवेदन के लिए आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जरूरी हैं।
दरअसल, नए शिक्षण सत्र में बच्चों का एडमिशन शुरू हो गया है। कई आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अपने बच्चों को अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग ने RTE के तहत ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की है। ज्ञानदीप पोर्टल पर जाकर माता-पिता या अभिभावक आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इससे उन्हें स्कूलों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
RTE यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। पहले इन सीटों पर एडमिशन के लिए अभिभावकों को स्कूलों में जाकर आवेदन करना पड़ता था। लेकिन अब इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। इससे अभिभावकों का समय और पैसा दोनों बचेगा।
ज्ञानदीप पोर्टल पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले माता-पिता या अभिभावक को अपना पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए मोबाइल नंबर जरूरी है। पंजीकरण के बाद एक यूजर आईडी मोबाइल पर SMS के जरिए भेजी जाएगी। इस यूजर आईडी से लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के समय माता-पिता या अभिभावक का आधार कार्ड अनिवार्य है। बच्चों का आधार कार्ड फिलहाल जरूरी नहीं है, लेकिन एडमिशन के तीन महीने के अंदर स्कूल में जमा करना होगा। स्कूल प्रधानाध्यापक बच्चों के आधार कार्ड को पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
आवेदन फॉर्म में बच्चों के लिए एक से ज्यादा स्कूलों का विकल्प चुन सकते हैं। ये स्कूल आपके प्रखंड क्षेत्र में होने चाहिए। आवेदन के बाद ऑनलाइन लॉटरी के जरिए स्कूलों का आवंटन होगा। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी।
स्कूल का चयन करते समय ध्यान रखें कि बच्चे के घर से स्कूल की दूरी सही-सही दर्ज करें। एक किलोमीटर के अंदर रहने वाले बच्चों को पहली प्राथमिकता मिलेगी। एक से तीन किलोमीटर के बीच रहने वालों को दूसरी, और तीन से छह किलोमीटर के बीच रहने वालों को तीसरी प्राथमिकता दी जाएगी। अगर सीटें बच जाती हैं, तो उस प्रखंड के अन्य बच्चों को मौका मिलेगा। दूरी की जांच प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या स्कूल निरीक्षक करेंगे। गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो सकता है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं। निवास प्रमाण पत्र नहीं होने पर एडमिशन के तीन महीने के अंदर स्कूल में जमा करना होगा।
स्कूलों का आवंटन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से होगा। दिव्यांग बच्चों के लिए 5% सीटें आरक्षित हैं। नजदीक रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। इस नई ऑनलाइन प्रक्रिया से RTE के तहत एडमिशन की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हो गई है। अभिभावकों को अब स्कूलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, और वे घर बैठे ही अपने बच्चों का दाखिला करा सकेंगे।