नई दिल्ली: पव्वा किसी भी ब्रांड का हो सस्ता ही मिलेगा। आंध्र प्रदेश में नई शराब नीति लागू हो गई है। चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने घोषणा की है कि नई शराब नीति के तहत 180 मिलीलीटर की बोतल सिर्फ ₹99 में बेची जाएगी। इसके अलावा, कई अन्य निर्णय भी लिए गए हैं। नई नीति के तहत, लॉटरी में दुकानें जीतने वाले लोग अब अपनी दुकानें चला रहे हैं। हालांकि, नई शराब दुकानों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है।

कुछ लोगों को दुकानें मिलने के बावजूद, मालिक भारी अग्रिम राशि और किराए की मांग कर रहे हैं, जिसके कारण पहले दिन बहुत कम दुकानें ही खुल पाईं। नई शराब नीति के अनुसार, शराब की दुकानें स्कूलों और मंदिरों से दूर लगानी होंगी। इन दुकानों को सरकारी और निजी स्कूलों तथा कॉलेजों से 100 मीटर की दूरी पर होना अनिवार्य है।

इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा चिह्नित मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों से भी शराब की दुकानें 100 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। इस नियम के कारण कुछ लोगों के लिए दुकानें ढूंढना मुश्किल हो गया है। अगर राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग शहर और नगर निगम क्षेत्र से गुजरते हैं, तो शराब की दुकानों पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, 20,000 से कम जनसंख्या वाले गांवों में, इन राजमार्गों से 220 मीटर की दूरी पर दुकानें होनी चाहिए।

20,000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में शराब की दुकानें राजमार्ग से 500 मीटर की दूरी पर लगाई जाएंगी। इसके अलावा, राज्य में अब शराब प्रेमियों को जो भी ब्रांड चाहिए, वह उपलब्ध होगा। APSBCL (आंध्र प्रदेश स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड) दुकानदारों द्वारा मांगे गए ब्रांडों की आपूर्ति करेगी।


देशभर में उपलब्ध सभी ब्रांडों को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने घोषणा की है कि वे ₹99 में एक क्वार्टर शराब बेचेंगे, और चार राष्ट्रीय कंपनियां इसे इस कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं।