बिहार सरकार ने कैमूर जिले की पूर्व अंचल अधिकारी लवली कुमार को दंडित किया है। लवली कुमार पर कई गंभीर आरोप थे, जिनमें ऑनलाइन दाखिल-खारिज आवेदनों को अस्वीकृत करना और महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही बरतना शामिल है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 8 अक्टूबर को यह आदेश जारी किया। लवली कुमार को फिलहाल एक वेतन वृद्धि रोककर दंडित किया गया है।

लवली कुमार जब कैमूर जिले के रामपुर अंचल में अंचल अधिकारी थीं, तब उनके खिलाफ कई शिकायतें मिली थीं। कैमूर के जिलाधिकारी ने 6 फरवरी 2024 को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को एक रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में लवली कुमार पर भूमि संबंधी मामलों में लापरवाही बरतने, ऑनलाइन आवेदनों को अनावश्यक रूप से खारिज करने और भूमि अतिक्रमण जैसे गंभीर मामलों को लंबित रखने का आरोप लगाया गया था।

रिपोर्ट के आधार पर, राजस्व विभाग ने 7 मई 2024 को लवली कुमार से स्पष्टीकरण मांगा। हालांकि, विभाग उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। विभाग ने माना कि लवली कुमार ने अपने बचाव में गलत बहाने बनाए और कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए। विभाग का मानना है कि इन्होंने अपने बचाव में गलत तर्क गढ़ने का प्रयास किया है।

आरोपी पदाधिकारी से चूक हुई है, इन्होंने बचाव में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जो कारगर सिद्ध हो सके। इसलिए इनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है। इसके बाद, अनुशासनिक प्राधिकरण ने लवली कुमार को दंडित करने का फैसला किया। लवली कुमार वर्तमान में वैशाली में अंचल अधिकारी के पद पर तैनात हैं।