नई दिल्ली: बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। उनके मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। पूजा खेडकर पर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर आईएएस बनने का मामला दर्ज है। इन आरोपों को लेकर उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। वह फरार चल रही थीं। दिल्ली हाईकोर्ट में 26 सितंबर को उनकी अग्रिम जमानत याचिक पर सुनवाई है। इसमें उनकी गिरफ्तारी पर सात दिन और रोक लगा दी गई है।

चार अक्टूबर तक नहीं होगी गिरफ्तारी

पूजा खेडकर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद उनकी गिरफ्तारी चार अक्टूबर तक नहीं होगी। उनके वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट से मामले में आरोप दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का वक्त मांगा है, जिसे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है। उनके वकील ने कहा कि पूजा खेडकर महाराष्ट्र में ही हैं। वह बाहर नहीं गई हैं।

अपनी वजह से हुईं मशहूर

वहीं, सुनवाई के दौरान यूपीएससी के वकील ने कोर्ट में कहा कि पूजा खेडकर अपनी वजह से मशहूर हुई हैं। वहीं, पूजा के वकील के आरोप पर दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि पूजा खेडकर पर एजेंसियों का कोई दबाव नहीं है।

दिल्ली पुलिस ने किया था विरोध

दिल्ली पुलिस का आरोप है कि पूजा खेडकर ने यूपीएससी में अलग-अलग दिव्यांगता सर्टिफिकेट पेश किए हैं। वह फर्जी है। साथ ही बर्खास्त आईएएस पूजा खेडकर की जमानत याचिका का भी विरोध किया था।

कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर रोक पांच अक्टूबर तक बढ़ा दी है। गौरतलब है कि उनके खिलाफ मामला सामने आने के बाद यूपीएससी ने पूजा खेडकर बर्खास्त कर दिया था। साथ ही भविष्य में यूपीएससी की परीक्षाओं में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। यही नहीं, पूजा खेडकर पर यूपीएसपी ने दिल्ली पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है।