किसानों के लिए गजब का योजना, 5000 दीजिए और एक लाख से अधिक घर ले जाइए; जानें कैसे करें आवेदन

Good News UP Kisan: उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए कृषि यंत्रों पर अनुदान प्रदान कर रही है। किसान 23 अक्टूबर तक बुकिंग कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार किसानों को कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देने जा रही है। किसान 23 अक्टूबर तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ट्रैक्टर, थ्रेशर मशीन, गोदाम बनाने और किराये पर मशीन लेने के लिए भी सरकार आर्थिक मदद देगी।

इस योजना का फायदा उठाने के लिए किसानों को www.agriculture.up.gov.in पर जाकर 'यंत्र पर अनुदान हेतु बुकिंग करें' लिंक पर क्लिक करना होगा। 10 हजार रुपये तक की सब्सिडी वाले कृषि यंत्रों और उपकरणों के लिए किसान कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। किसान अपने या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के मोबाइल नंबर से आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन करते समय किसानों को अपने कृषि यंत्र का बिल भी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। यह काम बुकिंग की तारीख से 10 दिन के अंदर करना जरूरी है। बिल अपलोड करते ही किसान के मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, जिससे यह प्रक्रिया पूरी होगी। अगर किसान समय पर बिल अपलोड नहीं करते हैं, तो उनकी बुकिंग रद्द कर दी जाएगी।

जिन कृषि यंत्रों पर 10 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल रही है, उनके लिए बुकिंग करते समय 2500 रुपये देने होंगे। वहीं, 1 लाख से ज्यादा कीमत वाले कृषि यंत्रों के लिए बुकिंग राशि 5000 रुपये होगी। किसानों को यह राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। अगर किसी कारणवश किसान को योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, तो उसे यह बुकिंग राशि वापस कर दी जाएगी।

किसानों के पास आवेदन करने के लिए 23 अक्टूबर तक का समय है। 9 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकेगा। अगर किसी योजना के लिए तय संख्या से अधिक आवेदन आते हैं, तो जिले के डीएम की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी। यह समिति ई-लॉटरी के जरिए यह तय करेगी कि किन किसानों को योजना का लाभ मिलेगा।

चयनित किसानों के अलावा, एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। इसमें उन किसानों के नाम होंगे जिन्हें लॉटरी में जगह नहीं मिल पाई है। अगर किसी कारणवश कोई चयनित किसान योजना का लाभ नहीं ले पाता है, तो प्रतीक्षा सूची में शामिल किसानों को मौका दिया जाएगा।

चयनित किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के 30 दिन के भीतर वेबसाइट पर खरीदारी की रसीद, यंत्र की तस्वीरें, सीरियल नंबर और दूसरे ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग और फार्म मशीनरी बैंक के लिए यह समय सीमा 45 दिन की होगी।

किसानों को सलाह दी जाती है कि वे upyantratracking.in पर जाकर मान्यता प्राप्त यंत्र निर्माताओं की सूची देखें। किसानों को इन्हीं निर्माताओं से कृषि यंत्र खरीदने होंगे। ई-लॉटरी कब और कहां होगी, इसकी जानकारी किसानों को उनके जिले के उप कृषि निदेशक द्वारा दी जाएगी।

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