बिहार सरकार एक बड़ा फैसला लेते हुए 1 सितंबर 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का मौका दे रही है। शिक्षकों को यह विकल्प चुनने के लिए 22 अक्टूबर 2024 तक का समय दिया गया है। इससे पहले यह योजना सिर्फ 1 सितंबर 2005 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए थी।

बिहार सरकार के इस फैसले से उन सभी शिक्षकों को फायदा होगा जिन्हें 1 सितंबर 2005 के बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत नियुक्त किया गया था। अब उनके पास NPS की जगह पुरानी पेंशन योजना चुनने का विकल्प होगा। इस बारे में माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने सभी जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं। यह फैसला वित्त विभाग के 28 नवंबर 2023 के संकल्प संख्या-1206 के तहत लिया गया है।

पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए शिक्षकों को 22 अक्टूबर 2024 तक आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें अपना नियुक्ति पत्र, योगदान पत्र और दूसरे जरूरी दस्तावेजों के साथ एक जांच पत्रक भरकर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को जमा करना होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी एक हफ्ते के अंदर सभी दस्तावेजों को शिक्षा विभाग भेजेंगे।

शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि जो शिक्षक तय तारीख तक आवेदन नहीं करेंगे, उन्हें पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। विभाग ने शिक्षकों से अपील की है कि वे समय पर सभी जानकारी और दस्तावेज जमा कर दें, ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके।