Bihar Jamin Survey के दौरान मालिक को रहना जरूरी है? भूमि सर्वे पर नीतीश सरकार का नया फरमान जानिए

Bihar Land Survey: बिहार में भूमि सर्वे के समय जमीन मालिक की उपस्थिति अब अनिवार्य नहीं है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट किया है कि मालिक की जगह उनका कोई प्रतिनिधि उपस्थित हो सकता है।

बिहार में हो रहे जमीन सर्वे में जमीन मालिकों को बड़ी राहत मिली है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने साफ किया है कि जमीन के भौतिक सत्यापन यानी किस्तवार के समय जमीन मालिक का वहां होना जरूरी नहीं है। अगर कोई खुद नहीं जा सकता, तो अपने भरोसेमंद आदमी को भेज सकते हैं। लेकिन ऐसा करना भी जरूरी नहीं है। विभाग का कहना है कि इससे सर्वे टीम को जमीन पहचानने में आसानी होगी।

दरअसल, सर्वे के दौरान लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं, खासकर पुश्तैनी कागजात, खतियान, रसीद वगैरह को लेकर। इनके समाधान के लिए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 18003456215 भी जारी किया है। साथ ही, कुछ जरूरी निर्देश भी जारी किए हैं ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो।

सबसे जरूरी है कि जमीन की जानकारी वाला 'स्वघोषणा प्रपत्र-2' भरकर अंचल कार्यालय में जमा करें या फिर भू-अभिलेख वेबसाइट पर अपलोड करें। यह काम जमीन मालिक या उसके वारिस को करना होगा।

दूसरा, 'प्रपत्र-3 (1)' में वंशावली तैयार करके, उसके साथ राजस्व रसीद की कॉपी लगाकर जमा करनी होगी। यह काम भी जमीन मालिक या उसके वारिस को ही करना होगा। अगर जमीन खरीदी, बेची या दान में मिली है, तो उसके कागजातों की कॉपी भी देनी होगी। अगर मामला कोर्ट में है, तो कोर्ट के आदेश की कॉपी देनी होगी। अगर बंदोबस्त वाली जमीन है, भूदान का सर्टिफिकेट है या वासगीत पर्चा है, तो उसकी कॉपी भी जरूर दें।

अगर जमीन मालिक जीवित हैं, तो सिर्फ 'स्वघोषणा प्रपत्र-2' ही देना होगा, वंशावली देने की जरूरत नहीं है।

विभाग ने यह भी साफ किया है कि 'प्रपत्र-3 (1)' में दी गई वंशावली पर किसी अधिकारी या नोटरी से शपथ पत्र लेने की जरूरत नहीं है। गांव के मुखिया के दस्तखत की भी जरूरत नहीं है। राजस्व रसीद को अपडेट कराने या उसकी ऑनलाइन कॉपी देने की भी जरूरत नहीं है।

सिर्फ यह करना आवश्यक है

स्वघोषणा प्रपत्र-2 रैयत या रैयत के वंशज की ओर से जमीन की जानकारी भरकर अंचल शिविर में जमा करें या भू-अभिलेख की वेबसाइट पर अपलोड करें

खतियान रैयत या जमाबंदी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र-3 (1) में वंशावली तैयार कर शिविर या ऑनलाइन अपलोड करें, राजस्व रसीद की छायाप्रति संलग्न करें

यदि क्रय या बदलैन या दान की भूमि हो, तो दस्तावेज की छायाप्रति दें, यदि किसी जमीन को लेकर कोर्ट का आदेश हो, तो आदेश की छायाप्रति संलग्न करें

बंदोबस्त भूमि या भूदान प्रमाणपत्र या वासगीत पर्चा की छायाप्रति दें, जमाबंदी रैयत जीवित है, तो सिर्फ स्वघोषणा (प्रपत्र-2) देंगे, वंशावली की आवश्यकता नहीं

यह आवश्यक नहीं है

प्रपत्र-3 (1) में वंशावली पर कार्यपालक दंडाधिकारी या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ करने की भी आवश्यकता नहीं है

वंशावली पर ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर जरूरी नहीं, राजस्व रसीद की अपडेट या ऑनलाइन प्रति जरूरी नहीं है

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