नई दिल्ली: खान-पान के सामान में थूक, पेशाब कुछ मिलाया तो ऐसे लोगों को यूपी में दस साल की जेल हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, खाने-पीने की चीज़ों में थूकने और पेशाब मिलाने जैसी घटनाओं में वृद्धि के चलते दो नए अध्यादेशों को पेश करने जा रही है। ये अध्यादेश ऐसे व्यवहारों पर रोक लगाने के लिए बनाए जा रहे हैं।

इस अध्यादेश के तहत खाद्य सामग्री में थूकने या अन्य अस्वच्छ चीजों में संलिप्त पाए जाने वाले लोगों के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया जाएगा।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में मंगलवार को प्रमुख अधिकारियों, जैसे गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, विधि अधिकारी और उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक की। यह नए कानून उपभोक्ता सुरक्षा को सुदृढ़ करने और राज्यभर में खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से लाए जा रहे हैं।

हाल ही में कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें लोगों को भोजन में पेशाब और थूक मिलाते हुए पकड़ा गया है। पिछले महीने सहारनपुर में एक वायरल वीडियो में एक लड़का रोटियों पर थूकते हुए दिखाया गया था, जिसके बाद उस खाने की दुकान के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी तरह, नोएडा में दो लोगों को पेशाब मिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और गाज़ियाबाद में एक जूस विक्रेता को जूस में पेशाब मिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।


योगी आदित्यनाथ ने सितंबर में एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान ऐसे कृत्यों पर नाराज़गी जताते हुए इसे सार्वजनिक विश्वास का उल्लंघन बताया था। उन्होंने आदेश दिया था कि सभी खाद्य प्रतिष्ठानों पर मालिकों, संचालकों और प्रबंधकों का नाम और पता अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाए, अन्यथा उन्हें दंडित किया जाएगा। इन अध्यादेशों के जल्द ही लागू होने की उम्मीद है।