4-4 लाख चाहिए तो... शराब पीकर मरने वाले परिवारों के सामने नीतीश सरकार की शर्त

Bihar Hooch Tragedy: सारण-सिवान जिले में जहरीली शराब पीकर मरने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा मिलेगा। परिजनों को शराब नहीं पीने की शपथ लेनी होगी।

Update: 2024-10-20 11:45 GMT

बिहार के छपरा-सिवान जिले में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद, पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने के लिए एक नया नियम लागू किया गया है। इस नियम के तहत मुआवजा पाने के लिए मृतक के परिजनों को शपथ पत्र देना होगा कि वे खुद शराब नहीं पिएंगे और दूसरों को भी शराबबंदी कानून का पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे।

दरअसल, यह फैसला 2022 में सारण जिले में हुई जहरीली शराब त्रासदी के बाद लिया गया था, जिसमें 77 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीड़ित परिवारों को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की थी।

मद्य निषेध विभाग के सहायक आयुक्त केशव कुमार झा ने बताया कि 2022 में जहरीली शराब से मरने वाले 66 लोगों के परिजनों ने मुआवजे के लिए आवेदन किया था। इनमें से 55 लोगों को 4-4 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जा चुकी है।

सारण के जिलाधिकारी अमन समीर ने बताया कि मुआवजा पाने के लिए सरकार ने कुछ शर्तें रखी हैं। पीड़ित परिवार को लिखित में देना होगा कि उनके परिवार का सदस्य शराब पीने से मरा है और वे भविष्य में शराब नहीं पिएंगे।

उन्हें यह भी लिखना होगा कि हम शराबबंदी के समर्थन में हैं, शराब नहीं पीनी चाहिए और अब हम में से कोई शराब नहीं पिएगा। मुआवजे के लिए आवेदन उत्पाद विभाग में जमा करना होगा। इसके साथ ही, आवेदक को यह भी लिखना होगा कि वे शराबबंदी कानून का समर्थन करते हैं और दूसरों को भी इसका पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे।

मद्य निषेध और निबंधन विभाग के नियमों के अनुसार, मृतक के परिजनों को जिलाधिकारी को एक लिखित आवेदन देना होगा। इसमें उन्हें यह लिखना होगा कि वे शराबबंदी के समर्थन में हैं और जहरीली शराब से मौत के मामले में हो रही जांच में पूरा सहयोग करेंगे।

मुआवजा राशि पाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट देना भी अनिवार्य है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं देने पर सरकार मुआवजा राशि नहीं देगी। गौरतलब है कि जहरीली शराब पीकर मरने वाले ज्यादातर लोग गरीब तबके के होते हैं। वे सामाजिक और पुलिसिया दबाव के कारण शव का पोस्टमार्टम नहीं करा पाते हैं, जिसके कारण उन्हें मुआवजा राशि नहीं मिल पाती है।

सारण जिले में 2022 से 2024 तक जहरीली शराब पीने से कई लोगों की हो चुकी है मौत

  • 20 जनवरी 2022: मकेर और अमनौर में 16 लोगों की मौत हो गई थी और 15 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। इलाज के दौरान दो और लोगों की मौत हो गई थी।
  • 03 अगस्त 2022: गड़खा और अमनौर में 13 लोगों की मौत हो गई थी और 16 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए थे।
  • 12 अगस्त 2022: मढ़ौरा और गड़खा में जहरीली शराब पीने से सात लोगों की मौत हो गई थी।
  • 14 दिसंबर 2022: सारण जिले के मशरक, मढ़ौरा, इसुआपुर, अमनौर और तरैया में जहरीली शराब पीने से 77 लोगों की मौत हो गई थी।
  • 16 अक्टूबर 2024: मशरक और मढ़ौरा थाना क्षेत्र के ब्राहिमपुर में जहरीली शराब पीने से 16-18 अक्टूबर के बीच 15 लोगों की मौत हो गई थी और 71 से अधिक लोग बीमार हो गए थे।
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