Big News: पटना में अब ये लोग जमीन, घर और फ्लैट नहीं बेच पाएंगे; PMC ने लिया बड़ा फैसला
Bihar News: पटना नगर निगम बड़ा कदम उठाने जा रहा है। संपत्ति कर नहीं देने वालों की संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं होगी। निगम ने रजिस्ट्रार को पत्र लिखा है। खरीद-बिक्री के समय कर रसीद देखना जरूरी होगा।
Patna News: पटना नगर निगम (PMC) ने बड़ा फैसला लिया है। संपत्ति कर नहीं चुकाने वालों की संपत्ति की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी। PMC ने निबंधन विभाग को पत्र लिखकर यह निर्देश दिया है। PMC आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर ने रजिस्ट्रार से कहा है कि संपत्ति के लेन-देन से पहले PMC का संपत्ति कर जमा रसीद जरूर देखें। रसीद होने पर ही रजिस्ट्री कराएं। यह नियम फ्लैट, मकान, प्लॉट और दूसरे निजी आवासों पर लागू होगा। माना जा रहा है कि इससे PMC को राजस्व वसूली में मदद मिलेगी और खरीदारों को पुराने बकाया के बोझ से बचाया जा सकेगा।
पटना में संपत्ति खरीदने-बेचने वालों के लिए अब PMC से NOC लेना जरूरी होगा। इसके लिए संपत्ति कर और कचरा प्रबंधन शुल्क की रसीद दिखानी होगी। कई बार लोग बिना टैक्स चुकाए ही संपत्ति बेच देते हैं। ऐसे में नए मालिक पर पुराना बकाया आ जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए PMC ने यह कदम उठाया है। खरीदारों को रजिस्ट्री ऑफिस में ही नए संपत्ति कर का निर्धारण और दाखिल-खारिज की सुविधा भी मिलेगी।
PNMC आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर ने बताया कि कई बार देखा गया है कि संपत्ति मालिक टैक्स चुकाए बिना ही संपत्ति बेच देते हैं। इससे नए खरीदार पर पुराने बकाया का भार आ जाता है। इससे बचने के लिए अब खरीद-बिक्री से पहले टैक्स रसीद देखना अनिवार्य होगा। इससे खरीदारों को धोखाधड़ी से बचाया जा सकेगा।
संपत्ति कर और कचरा प्रबंधन शुल्क चुकाने के बाद ही PMC से NOC मिलेगा। यह NOC रजिस्ट्री के लिए जरूरी होगा। इससे पहले खरीदारों को रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब उन्हें एक ही जगह पर सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। इससे उनका समय और पैसा दोनों बचेगा।
बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 एवं इसके अंतर्गत अधिसूचित बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली 2013 और पटना नगर निगम कर तथा गैर-कर राजस्व वसूली विनियम 2013 के अनुसार सभी संपत्तिधारकों को अपनी संपत्ति-संपत्तियों एवं रिक्त भूमि के संपत्ति कर-रिक्त भूमि कर निर्धारण कर स-समय भुगतान करना अनिवार्य है। इसमें नोटिस भेजना, निगम की सेवाएं बंद करना, संपत्ति कुर्क करना और बैंक खाते सीज करना शामिल है।
PMC ने संपत्ति कर चुकाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं दी हैं। आप PMC की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकते हैं। PMC के मुख्य कार्यालय और जोनल ऑफिस में भी टैक्स जमा करने की सुविधा है। आयकर गोलंबर के पास एक खास काउंटर भी बनाया गया है। PMC की टीमें हर वार्ड में जाकर भी टैक्स इकट्ठा करती हैं। आप POS मशीन या QR कोड के जरिए भी टैक्स चुका सकते हैं। Paytm, PhonePe, GPay और UPI के जरिए भी ऑनलाइन टैक्स जमा किया जा सकता है। PMC की वेबसाइट पर एक Self-Assessment Form भी है, जिससे आप खुद ही अपना टैक्स तय कर सकते हैं।